Decision on amending the Preamble of the Constitution of India on 25 November
भारत के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करने पर फैसला 25 नवंबर को
Decision on amending the Preamble of the Constitution of India on 25 November
भारत के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करने पर फैसला 25 नवंबर को
नई दिल्ली, 23 नवंबर 2024 by Admin
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई 25 नवंबर को होगी।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि भारतीय संदर्भ में सोशलिस्ट मतलब समाजवादी होना है, कल्याणकारी देश होना हैं।
इन्होंने की याचिका दाखिल
पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, करुणेश कुमार शुक्ला, अश्विनी उपाध्याय एवं एडवोकेट बलराम सिंह ने याचिका दाखिल की थी।
सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं और इसे सुप्रीम कोर्ट ने 42 वें संविधान संशोधन में अच्छे से जांचा परखा है।
42 वें संविधान संशोधन में शामिल किए थे शब्द
इंदिरा गांधी सरकार के समय 1976 में 42 वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट , सेक्युलर एवं अखंडता शब्द शामिल किए गए थे।
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