Relief to Salman Khan and Shilpa Shetty from High Court
सलमान खान और शिल्पा शेट्टी को हाईकोर्ट से राहत
Relief to Salman Khan and Shilpa Shetty from High Court
सलमान खान और शिल्पा शेट्टी को हाईकोर्ट से राहत
जोधपुर, 21 नवंबर 2024 by Admin
सलमान खान और शिल्पा शेट्टी को राजस्थान हाइकोर्ट से SC- ST एक्ट से संबंधित एक मामले में राहत दी गई हैं।
यह था मामला
सलमान खान और बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के खिलाफ 2017 में चुरु के कोतवाली थाने में SC – ST एक्ट में मामला दर्ज हुआ था। इस एफआईआर को हाइकोर्ट ने निरस्त यानी रद्द कर दिया है। जोधपुर हाईकोर्ट में जस्टिस अरुण मोगा के कोर्ट में सुनवाई हुई।
भंगी शब्द न तो जाति हैं न ही जातिसूचक शब्द
जस्टिस अरुण मोगा ने अपने फैसले में कहा कि बिना सेक्शन और इंक्वायरी के sc-st एक्ट में fir दर्ज नहीं की जा सकती हैं। ‘ भंगी ‘ शब्द जाति नहीं है और न ही जातिसूचक शब्द है। बल्कि स्लर हैं, जो कि किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद को संबोधित करते हुए कहा गया था।
2013 का शो तथा मामला 2017 में दर्ज
22 दिसंबर 2017 को चुरु जिले के कोतवाली थाने में सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ sc st एक्ट में वाल्मीकि समाज के अशोक पंवार ने मामला दर्ज कराया था। अशोक पंवार का कहना था कि 2013 में टीवी पर एक इंटरव्यू में सलमान खान और शिल्पा शेट्टी ने ‘भंगी ‘ शब्द का प्रयोग किया था। इससे वाल्मीकि समाज के लोगों की भावना आहट हुई। मामला जारी होने के बाद 2018 को नोटिस जारी हुआ था।
सुनवाई के दौरान सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के वकील गोपाल सांदु ने कहा कि इस fir में कोई सबूत नहीं हैं कि किसी समाज की भावना आहत हुई हो। उन्होंने भंगी शब्द की उत्पति संस्कृत के भंगा शब्द से बताई। तथा भंगा के कई अर्थ बताए, वकील ने कई शब्दकोष का हवाला देते हुए कहा कि भंगी शब्द किसी जाति हेतु प्रयोग नहीं किया जाता है।